सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 69,325 पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान देने की तैयारी पूरी कर ली है। इनमें से 44,109 लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, जबकि करीब 31,000 परिवारों को पहली किस्त की राशि भी मिल चुकी है।
तीन किस्तों में मिलती है मदद जानिए कितनी रकम मिलती है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए सरकार द्वारा 1.38 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता तीन चरणों में दी जाती है:
- पहली किस्त: ₹45,000
- दूसरी किस्त: ₹60,000 (जब मकान लेंटर तक पहुंच जाए)
- तीसरी किस्त: ₹33,000 (मकान के पूर्ण होने पर)
वहीं शहरी क्षेत्र के लिए लाभ की राशि ₹2.5 लाख तक तय की गई है, जो घर निर्माण की लागत को काफी हद तक कम करती है।
करनाल में सबसे ज्यादा लाभार्थी जानें कहां-कहां मिलेगा फायदा
हरियाणा सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सबसे अधिक लाभार्थी करनाल जिले से हैं, जहां 10,328 परिवारों को पक्के घर का लाभ मिलेगा। वहीं, रेवाड़ी जिले में फिलहाल केवल 2 लाभार्थियों को यह सहायता दी जा रही है।
कैथल जिले में यह योजना काफी लोकप्रिय है और अब तक 30,000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोगों में इस योजना को लेकर काफी रुचि है।
30 अप्रैल 2025 तक करें आवेदन नहीं तो चूक जाएंगे मौका
यदि आप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अभी तक आपने इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, तो आपके पास 30 अप्रैल 2025 तक का समय है। इस तारीख तक आवेदन कर आप अपने सपनों का घर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं।
वर्तमान में जिन लाभार्थियों के मकान निर्माण का कार्य चल रहा है, उन्हें प्रगति के अनुसार किश्तवार राशि जारी की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि पात्र व्यक्ति को समय पर सहायता राशि मिले और निर्माण में कोई बाधा न आए।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ?
इस योजना की शुरुआत 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हर गरीब को 2022 तक पक्का घर देना था। अब इसे 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि सभी पात्र परिवारों को लाभ दिया जा सके। योजना के तहत:
- कमजोर वर्गों को मकान निर्माण में सहायता
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग, विधवा आदि को प्राथमिकता
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की सुविधा भी दी जाती है
- मकान के साथ बिजली, जल और सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित की जाती है
क्या है पात्रता के मानदंड ? जानिए कौन कर सकता है आवेदन
यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- बीपीएल श्रेणी (गरीबी रेखा से नीचे) में होना जरूरी
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर किसी अन्य सरकारी आवास योजना में लाभ न मिला हो
- वार्षिक आय कम होनी चाहिए (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें अप्लाई ?
- सबसे पहले जाएं – pmayg.nic.in
- “Apply Online” के विकल्प पर क्लिक करें
- अपना मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें – जैसे नाम, पता, पारिवारिक विवरण
- आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड आदि) अपलोड करें
- आवेदन सबमिट कर दें और रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें
कैसे मिलेगा पैसा जानिए पूरी प्रक्रिया
सफल आवेदन के बाद लाभार्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद निर्माण कार्य की शुरुआत पर पहली किस्त दी जाती है। जैसे-जैसे मकान निर्माण आगे बढ़ता है, सरकार दूसरी और तीसरी किस्त जारी करती है।
- पैसा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधा लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है।
- मकान पूरा होने के बाद फाइनल इंस्पेक्शन के बाद ही आखिरी किस्त दी जाती है।
योजना से जुड़ी सरकारी योजनाएं भी जुड़ी
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कई अन्य योजनाएं भी जुड़ी होती हैं जैसे:
- स्वच्छ भारत मिशन: शौचालय निर्माण
- उज्ज्वला योजना: मुफ्त गैस कनेक्शन
- सौभाग्य योजना: बिजली कनेक्शन
- जल जीवन मिशन: नल से जल
इन योजनाओं से घर की मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे एक गरीब परिवार को पूर्ण राहत मिलती है।
गरीब का सपना बन रहा है हकीकत
हरियाणा सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को हर गांव और हर पात्र परिवार तक पहुंचाया जाए। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छत प्रदान करती है बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और स्थायित्व भी देती है।