घर पर रखे सोने को बेचने पर कितना लगेगा टैक्स, जाने क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम Income Tax Rules on Gold

Income Tax Rules on Gold: भारत में सोने को केवल गहनों के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह पारंपरिक निवेश का एक अहम साधन भी है। त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। समय के साथ कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पास मौजूद सोने को बेचने का निर्णय लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोना बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता है और इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि सोना बेचने पर कितना टैक्स लगता है, किन परिस्थितियों में टैक्स देना होता है और किन मामलों में आप टैक्स से बच सकते हैं।

घर पर सोना रखने की तय सीमा क्या है ?

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, इसके लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं:

  • विवाहित महिला – अधिकतम 500 ग्राम सोना
  • अविवाहित महिला – अधिकतम 250 ग्राम सोना
  • पुरुष (विवाहित या अविवाहित) – अधिकतम 100 ग्राम सोना

यदि आपके पास इससे ज्यादा सोना है, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि यह सोना कहां से आया, कब खरीदा, किसने गिफ्ट किया या विरासत में मिला। अगर किसी भी छापेमारी के दौरान तय सीमा से अधिक सोना बिना प्रमाण के मिलता है तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।

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गिफ्ट और विरासत में मिले सोने पर टैक्स नहीं

यदि किसी को सोना उपहार में मिला है या वह उसे विरासत में प्राप्त हुआ है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। हालांकि, यह जरूरी है कि सोने के स्रोत की पूरी जानकारी और दस्तावेज आपके पास मौजूद हों। जब इनकम टैक्स अधिकारी जांच करते हैं तो वह इन बातों को ध्यान में रखते हैं:

  • सोना किसने दिया ?
  • क्या देने वाले की पहचान और लेनदेन का प्रमाण है ?
  • क्या वह फैमिली मेंबर था ?

अगर ये चीजें स्पष्ट नहीं हुईं तो उस पर टैक्स लागू हो सकता है या वह जप्त भी किया जा सकता है।

सोना बेचने पर कब लगता है टैक्स ?

जब आप अपने पास रखा सोना बेचते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, तब आयकर विभाग उस लाभ को आपकी आय मानता है। इसके आधार पर टैक्स दो कैटेगरी में लगाया जाता है:

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  1. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन – यदि आपने 3 साल से पहले सोना बेचा, तो इससे हुआ लाभ आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगा और उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।
  2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन – यदि आपने 3 साल से अधिक समय तक सोना रखा और फिर बेचा, तो लाभ पर आपको 20% टैक्स देना होगा। इसके साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल सकता है जिससे टैक्स कम हो सकता है।

डिजिटल गोल्ड पर भी लगता है टैक्स

आजकल लोग भौतिक सोने के मुकाबले डिजिटल गोल्ड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें चोरी का डर नहीं रहता और खरीद-बिक्री ऑनलाइन हो जाती है। लेकिन डिजिटल गोल्ड को बेचने पर भी ऊपर बताए गए कैपिटल गेन नियम लागू होते हैं। यानी समय के आधार पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स देना होगा।

उदाहरण से समझिए सोने पर टैक्स की गणना

मान लीजिए आपने 5 साल पहले 10 ग्राम सोना ₹30,000 में खरीदा था और अब उसे ₹60,000 में बेचा। तो आपको ₹30,000 का लाभ हुआ। यह लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर 20% टैक्स देना होगा।

  • लाभ: ₹30,000
  • टैक्स: ₹30,000 × 20% = ₹6,000

यदि आपने यही सोना 1 साल बाद ही बेचा होता, तो यह लाभ आपकी अन्य आमदनी में जुड़कर उस पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता।

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टैक्स से कैसे बच सकते हैं ?

  • यदि आप सोना किसी विश्वसनीय परिवार सदस्य से गिफ्ट के रूप में पाते हैं, तो वह टैक्स फ्री होता है, बशर्ते दस्तावेज उपलब्ध हों।
  • कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए आप मुनाफे की रकम को सरकार द्वारा मान्य कुछ योजनाओं जैसे कि कैपिटल गेन बॉन्ड्स (Section 54EC) में निवेश कर सकते हैं।
  • लॉन्ग टर्म गेन पर इंडेक्सेशन का लाभ लेने से टैक्स कम हो सकता है।

सोना खरीदें-रखें लेकिन नियमों को जानकर

सोना निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प है और हर भारतीय परिवार में इसका एक खास स्थान है। लेकिन इसे बेचते समय नियमों का पालन करना जरूरी है वरना आर्थिक लाभ के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप सोना खरीद रहे हैं या बेचने की योजना बना रहे हैं तो पहले से सभी दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें। नियमों की जानकारी आपको टैक्स से राहत और सुरक्षित निवेश का रास्ता दिखा सकती है।

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