Currency Change Rules: कभी-कभी ऐसा होता है कि जेब या अलमारी से ऐसा नोट निकल आता है जो या तो कट गया होता है, या फट गया होता है, या किसी वजह से जल गया होता है। ऐसे नोटों को देखकर एक ही सवाल मन में आता है – क्या यह नोट बदला जा सकता है ? अगर हां, तो कैसे और कहां? इसको लेकर लोगों में अक्सर भ्रम रहता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में पूरी गाइडलाइन जारी कर रखी है। आइए आसान भाषा में समझते हैं इन नियमों को।
आरबीआई ने क्या कहा है कटे-फटे और जले हुए नोटों को लेकर ?
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में Master Circular – Facility for Exchange of Notes and Coins के तहत सभी सरकारी और निजी बैंकों को आदेश दिए थे कि वे ग्राहकों से फटे, कटे, पुराने या कुछ हद तक जले हुए नोटों को स्वीकार कर उन्हें बदलें।
हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और सीमा तय की गई हैं। इनका पालन करना जरूरी है तभी बैंक नोट को बदल पाएंगे।
जले हुए नोट बदला जाएगा या नहीं ?
यदि नोट थोड़ा-बहुत ही जला है और उसकी पहचान की जा सकती है, तो बैंक उसे बदल सकते हैं।
लेकिन अगर नोट का 50% से अधिक हिस्सा जल गया है, तो ऐसे नोट को आरबीआई के इश्यू ऑफिस या क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होता है।
- ऐसे मामलों में मूल्य में कटौती की जा सकती है।
- उदाहरण के लिए: अगर 100 रुपये का नोट है और केवल 60% हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको 60 रुपये तक की राशि मिल सकती है।
कटे-फटे नोट बदलने के नियम
- अगर नोट का बड़ा हिस्सा बरकरार है और दोनों नंबर पैनल पढ़े जा सकते हैं, तो ऐसे नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं।
- अगर नोट के दोनों नंबर पैनल गायब हैं या नोट की पहचान नहीं हो पा रही है, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकते हैं।
- नोट पर गवर्नर का सिग्नेचर, RBI की गारंटी लाइन और वॉटरमार्क स्पष्ट होना जरूरी है।
ऐसे नोट नहीं बदले जाएंगे
- जानबूझकर जलाए या काटे गए नोट
- नोटों पर कोई राजनीतिक नारा या अपमानजनक संदेश लिखा हो
- नोट से आरबीआई की गारंटी लाइन या गवर्नर के हस्ताक्षर पूरी तरह मिटे हों
- ऐसे नोट को अवैध माना जाता है और बैंक उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं
बैंक एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं ?
RBI के अनुसार:
- एक व्यक्ति एक बार में 20 नोट तक बदल सकता है
- इनकी कुल अधिकतम वैल्यू 5000 रुपये तक होनी चाहिए
अगर आपके पास इससे अधिक संख्या या राशि के नोट हैं, तो आपको ब्रांच मैनेजर से लिखित अनुमति लेनी होगी।
क्या सभी बैंक बदलते हैं फटे या जले नोट ?
सभी बैंक (सरकारी और निजी) को नोट बदलने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, बहुत खराब स्थिति वाले नोट हर ब्रांच में नहीं बदले जा सकते।
ऐसे नोटों को आरबीआई के अधिकृत इश्यू ऑफिस में भेजा जाता है जहां जांच के बाद फैसला लिया जाता है कि कितनी वैल्यू मिलेगी।
बैंक ने मना किया तो क्या करें ?
अगर आपने नियमों के मुताबिक बदला जा सकने वाला नोट बैंक में जमा किया और फिर भी बैंक ने उसे बदलने से मना कर दिया, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं:
- RBI कस्टमर केयर नंबर: 14440 पर मिस्ड कॉल
- ईमेल करें: [email protected]
- ऑनलाइन शिकायत करें: https://cms.rbi.org.in
कुछ खास बातें जो ध्यान रखें
| नियम | विवरण |
| बदली जा सकने वाली संख्या | एक बार में 20 नोट या 5000 रुपये तक |
| 50% से कम जला नोट | बदला जा सकता है |
| जानबूझकर फाड़ा/जला नोट | नहीं बदला जाएगा |
| नंबर पैनल और साइन | जरूरी है साफ-साफ पढ़ा जाना |
| नोटों पर संदेश या नारा | अवैध माना जाएगा |
| शिकायत की सुविधा | RBI के नंबर या ईमेल पर |
अब नहीं होगा फटे नोटों को लेकर तनाव
अगर आपके पास फटा, जला या बहुत पुराना नोट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने इसके लिए नियम बना रखे हैं और आप इन नियमों का पालन कर बैंक या आरबीआई ऑफिस से अपना पैसा वापस ले सकते हैं।