Haryana CM Awas Yojana: हरियाणा के ग्रामीण परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में 69,325 पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर गरीब परिवार के पास अपना सुरक्षित और पक्का आशियाना हो।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक “हर किसी को घर” का सपना साकार करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देकर पक्का घर बनाने में मदद की जाती है।
कितनी राशि मिलती है मकान निर्माण के लिए ?
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा कुल ₹1.38 लाख की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में लाभार्थियों को दी जाती है:
- पहली किश्त – ₹45,000
- दूसरी किश्त – ₹60,000 (लेंटर पूरा होने के बाद)
- तीसरी किश्त – ₹33,000 (घर पूरी तरह बन जाने के बाद)
वहीं, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को ₹2.50 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
करनाल जिले को मिलेगा सबसे अधिक लाभ
हरियाणा के करनाल जिले के लिए यह योजना काफी लाभदायक साबित हो रही है। यहां अब तक 10,328 लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत मकान बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर कुछ जिले जैसे:
- रेवाड़ी में मात्र दो मकानों का निर्माण किया जाएगा।
- चरखी दादरी में अभी तक किसी भी लाभार्थी ने योजना के तहत आवेदन नहीं किया है।
इस अंतर से यह साफ झलकता है कि कुछ जिलों में योजना के प्रति जागरूकता की कमी है या फिर पात्र लोगों की संख्या सीमित है।
आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025
जिन लोगों ने अब तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, उनके लिए अभी भी मौका है। सरकार द्वारा नए लक्ष्यों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई है।
कैथल जिले में दिखा जबरदस्त उत्साह
हरियाणा के कैथल जिले में इस योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। यहां अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने योजना के तहत आवेदन कर दिया है। यह संख्या राज्य में सबसे ज्यादा पंजीकरण कराने वाले जिलों में से एक है।
पात्रता मानदंड क्या हैं ?
इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं और जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक स्थायी रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए।
- परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- महिला मुखिया, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, विधवा महिलाएं प्राथमिकता में रखी जाती हैं।
लाभार्थियों को कैसे मिलेगा पैसा ?
सरकार की ओर से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
योजना की निगरानी के लिए MIS पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों को समय पर किश्तें मिल सकें।
योजना के अन्य लाभ
- शौचालय निर्माण के लिए अलग से ₹12,000 की राशि मिलती है।
- सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को LPG कनेक्शन भी प्रदान किया जाता है।
- कुछ मामलों में मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है ताकि मकान निर्माण में अतिरिक्त आय मिल सके।
गरीबों का घर बन रहा है हकीकत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन लाखों परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो बरसों से पक्के मकान के लिए तरस रहे थे। खासकर हरियाणा जैसे राज्यों में जहां तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, वहां यह योजना ग्रामीण आबादी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे रही है।