प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त होगी पढ़ाई, फ्री एडमिशन की आगे बढ़ी तारीख Private School Admission

Private School Admission: हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का मौका दिया है। राज्य में लागू निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) के तहत अब प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा और पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।

हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एजुकेशन

हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा किसी एक वर्ग तक सीमित न रह जाए। अब राज्य के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को उनकी प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।

इसका मुख्य उद्देश्य है:

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  • शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाना
  • गरीब बच्चों को भी अंग्रेज़ी माध्यम की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना
  • समाज में शैक्षणिक असमानता को कम करना

अब 25 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं आवेदन

पहले आवेदन की आखिरी तारीख 22 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन तकनीकी परेशानियों और कई परिवारों की जानकारी के अभाव में अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 कर दी गई है।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों ने अभी तक RTE के तहत एडमिशन नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कितने स्कूलों ने शुरू की प्रक्रिया और कितने पीछे

  • हरियाणा में कुल 10,701 निजी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं
  • इनमें से 7,565 स्कूलों ने RTE प्रक्रिया शुरू कर दी है
  • जबकि 3,134 स्कूल अब भी पीछे हैं और इन्होंने उज्ज्वल पोर्टल पर रिक्त सीटों की जानकारी तक साझा नहीं की है

शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे।

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किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ ?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि RTE सीटों पर निम्नलिखित श्रेणी के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी:

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
  2. HIV संक्रमित बच्चे
  3. विशेष जरूरत वाले बच्चे (Children with Special Needs)
  4. युद्ध विधवाओं के बच्चे

इसके अलावा सीट आरक्षण कैटेगरी इस प्रकार तय की गई है:

  • 8% सीटें – अनुसूचित जाति (SC)
  • 4% सीटें – पिछड़ा वर्ग-A (BCA)
  • 2.5% सीटें – पिछड़ा वर्ग-B (BCB)

आवेदन सिर्फ पहली कक्षा के लिए मान्य होगा

RTE के अंतर्गत केवल उसी कक्षा के लिए आवेदन मान्य होगा जो स्कूल की सबसे पहली कक्षा मानी जाती है। उदाहरण:

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  • अगर किसी स्कूल में नर्सरी, LKG या UKG से शुरुआत होती है, तो आवेदन उसी कक्षा के लिए किया जाएगा
  • अगर सीधे पहली कक्षा से स्कूल शुरू होता है, तो वहीं से आवेदन स्वीकार किया जाएगा

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. उज्ज्वल पोर्टल (https://harprathmik.gov.in) पर जाएं
  2. “RTE Admission 2025-26” सेक्शन पर क्लिक करें
  3. बच्चे की जानकारी भरें – नाम, आयु, आधार नंबर, पता
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें –
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  1. स्कूल की प्राथमिकता चुनें
  2. आवेदन सबमिट करें और Acknowledgment नंबर को सुरक्षित रखें

योजना की खास बातें और लाभ

  • ✅ फ्री शिक्षा कोई ट्यूशन, एडमिशन या अन्य फीस नहीं लगेगी
  • ✅ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन का मौका
  • ✅ डिजिटल आवेदन प्रक्रिया पारदर्शिता बनी रहेगी
  • ✅ समाज के वंचित तबके को सशक्त बनाना
  • ✅ निजी स्कूलों में अवसरों की बराबरी

हरियाणा में अब हर बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा

हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे गरीब और वंचित तबके के बच्चों को वह अवसर मिलेगा जो अब तक सिर्फ संपन्न परिवारों तक सीमित था।

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