बीपीएल परिवारों को सरकार दे रही है 80000, जाने बैंक खाते में कब आएंगे रूपए BPL Card Scheme

BPL Card Scheme: हरियाणा सरकार राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत करा सकें।

अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने इस योजना का लाभ केवल SC वर्ग तक सीमित न रखते हुए अब इसे BC और अन्य सामान्य बीपीएल परिवारों तक विस्तारित कर दिया है। पहले इस योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 80,000 रुपये कर दिया गया है।

योजना के लिए पात्रता क्या है ?

अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  • आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वह व्यक्ति बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति (SC) या पिछड़ा वर्ग (BC) से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और उसमें मरम्मत की जरूरत होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय बीपीएल मानदंडों के अंतर्गत होनी चाहिए।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। नीचे दी गई सूची की मदद से आप पहले से तैयारी कर सकते हैं:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
  • संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
  • मकान की हालिया तस्वीरें
  • बिजली बिल या पानी बिल की कॉपी
  • घर की रजिस्ट्री या अन्य स्वामित्व दस्तावेज
  • मरम्मत का अनुमानित खर्च प्रमाण पत्र (सरल भाषा में लागत का हिसाब)

आवेदन कैसे करें ?

इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:

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  1. https://saralharyana.gov.in पर जाएं
  2. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
  3. ‘डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ पर क्लिक करें
  4. मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें
  5. आवेदन जमा करें और रसीद को सेव करके रखें

ऑफलाइन आवेदन:

  • अपने नजदीकी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय (ADC Office) या ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं
  • सभी जरूरी दस्तावेजों की छायाप्रति और मूल प्रति साथ रखें

योजना से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें

  • जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है और पात्र पाए गए हैं, उन्हें किस्तों में भुगतान किया जाएगा
  • सहायता तीन चरणों में दी जाती है, जैसे –
  • पहली किस्त: ₹30,000
  • दूसरी किस्त: ₹30,000 (काम की प्रगति के बाद)
  • तीसरी किस्त: ₹20,000 (मरम्मत पूर्ण होने के बाद)
  • योजना में लाभार्थियों का फिजिकल सत्यापन भी किया जाएगा
  • सरकार द्वारा अधिक पारदर्शिता लाने के लिए परिवार आईडी से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है

किन जिलों में सबसे अधिक लाभार्थी हैं ?

हरियाणा के कई जिलों में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। खासकर भिवानी, सिरसा, जींद, करनाल, फतेहाबाद और रोहतक जिलों में अब तक बड़ी संख्या में आवेदन आ चुके हैं।

सरकार का उद्देश्य हर गरीब के सिर हो पक्की छत

राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के और सुरक्षित घर के न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के दायरे और बजट दोनों को बढ़ाया गया है।

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घर की मरम्मत का सपना अब होगा पूरा

हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना गरीब और ज़रूरतमंद बीपीएल परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप भी पुराने, जर्जर मकान में रह रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर को सुरक्षित और रहने लायक बना सकते हैं।

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